चेक बाउंस मामले में पावस गुप्ता निवासी वार्ड नंबर 14 खटीमा को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया दोष मुक्त
*”जगदीश गुप्ता बनाम पावस गुप्ता”*
धारा 138 एन•आई•एक्ट
*पावस गुप्ता (निवर्तमान सभासद वार्ड नंबर:-14खटीमा) को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया दोषमुक्त।
उपरोक्त विवेचना पर न्यायालय ने कहा कि परिवादी (जगदीश चंद्र गुप्ता), अभियुक्त (पावस गुप्ता) के विरुद्ध धारा 138 पर परकाम्य लिखित अधिनियम 1881 के अपराध को गठित करने वाले सभी बिंदुओं में से प्रथम बिंदु को साबित करने में असफल रहा ऐसी स्थिति में अन्य बिंदु पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि धारा 138 एन आई एक्ट के अपराध के लिए सभी बिंदुओं को साबित करना आवश्यक होता है
